रेलवे यात्रा भत्ता के समान्य नियम २०२४
यात्रा भत्ते का अर्थ है कि वह भत्ता जो किसी रेल कर्मचारी को उन खर्चों की पूर्ति के लिए दिया जाए जो वह लोक हित में ड्यूटी पर यात्रा के दौरान करता हो । यात्रा भत्ता सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को दिया जाता है यदि वह अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि से अधिक यात्रा करता हो । यह भत्ता मुख्यालय से ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने के समय के प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है । जैसे
अनुपस्थिति की अवधि अर्द्ध रात्रि से अर्द्ध रात्रि तक गिनी जाती है। हो सकता है कि अनुपस्थिति की अवधि दो कलैण्डर दिनों में पड़े, ऐसे मामलों में दो दिन का यात्रा भत्ता दिया जाएगा चाले अनुपस्थिति 24 घंटे से कम हो ।
यात्रा भत्ता दरे २०२४ (५० % DA से पहले)
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